रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
अमेठी। जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 07 गुण्डों को जिला बदर किया है उनमें थाना अमेठी ग्राम लोहरता के अजय मिश्रा पुत्र राजनाथ मिश्रा, थाना मुंशीगंज ग्राम रघुनाथपुर के रवि शंकर दुबे पुत्र बलभद्र दुबे, थाना संग्रामपुर ग्राम सरैया पहाड़ के आदर्श मिश्रा उर्फ गोपाल पुत्र बलराम मिश्रा, थाना गौरीगंज निवासी चौक बाजार के संदीप उर्फ घपोलू जायसवाल पुत्र गंगाराम, थाना कमरौली ग्राम पुरे बुद्ध मजरे दुलारी नगर के तस्लीम पुत्र मोहम्मद रउफ, थाना कमरौली ग्राम पुरे शोभई मजरे कठौरा के अयूब पुत्र कय्यूम, थाना शिवरतन गंज ग्राम वतिया के साहिर पुत्र कल्याण के नाम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट वंदिता श्रीवास्तव ने भी 3 गुंडों को जिला बदर किया है जिसमें थाना फुरसतगंज ग्राम बेतौरा के जीतू पुत्र शिव प्रसाद, थाना मोहनगंज ग्राम मोतीगंज मजरे युसूफनगर के राकेश कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद, थाना धम्मौर जनपद अमेठी ग्राम मंगा गोपालपुर के दिल बहादुर पुत्र राजबहादुर के नाम सम्मिलित हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुंडा तत्व एवं अपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।
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