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थॉमस चांडी के कारण केरल सरकार की अदालत में हुई खिंचाई

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थॉमस चांडी के कारण केरल सरकार की अदालत में हुई खिंचाई

 

 

केरल के परिवहन मंत्री थॉमस चांडी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर
केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार की खिंचाई की. आरोप है कि थॉमस चांडी की कंपनी ने अलपुझा जिले में धान के खेत के बीच से उनके स्वामित्व वाली एक लेक रिजॉर्ट तक सड़क निर्माण के लिये कथित रूप से नियमों का उल्लंघन किया था.

न्यायमूर्ति पी एन रवींद्रन और न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की खंडपीठ ने चांडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या मंत्री को कोई विशेष महत्व दिया जा रहा है.

अदालत ने टिप्पणी की कि अगर ये कोई आम नागरिक करता तो बुलडोजर का इस्तेमाल करने के कारण उसे बेदखल कर दिया गया होता. अदालत ने कहा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं. ये याचिका सुनवाई के लिए आने पर सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि वो मंत्री के खिलाफ मामलों की जांच कर रही है.

उन्होंने कहा कि कोई रिपोर्ट दायर करने से पहले इस मुद्दे पर मंत्री के मुहैया कराए गए दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता जांचनी होगी. सरकार ने ये भी दलील दी कि चांडी को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया.

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