Citizenship Amendment Act: केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव से पूर्व बड़ा दांव खेला है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को बीते दिन अधिसूचना जारी करते हुए केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। जिसके माध्यम से गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही अब सवाल यह भी उठता है की जो लोग Citizenship Amendment Act की परिधि में नहीं आते हैं और गैर मुस्लिम हैं वह भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
नागरिकता पाने के नियम:
अगर कोई विदेशी भारत में 11 से 15 साल से रह रहा है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन का सकता है।
अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है।
कोई व्यक्ति 7 साल तक सामान्य तौर पर भारत में निवास करता है, तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा की पर्याप्त जानकारी रखता है तो वो भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
बता दें भारत सरकार द्वारा लागू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक सिर्फ तीन मुस्लिम देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। हालांकि यह नागरिकता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं।
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