PM आवास योजना के तहत मकानों का कारपेट एरिया बढ़ाया
केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवादाताओं को यह जानकारी दी. एमआईजी-1 श्रेणी के तहत मकानों के कारपेट एरिया को 90 वर्ग मीटर से बढ़ा कर 120 वर्ग मीटर किया गया है.
वहीं एमआईजी-2 खंड के तहत इस एरिया को वर्तमान के 110 वर्ग मीटर से बढ़ा कर 150 वर्ग मीटर किया गया है.
एमआईजी-1 श्रेणी के तहत छह लाख और 12 लाख के बीच सालाना कमाई वालों को नौ लाख रूपये तक कर्ज लेने पर ब्याज में चार प्रतिशत की रियायत है. इसी तरह से एमआईजी-2 श्रेणी के तहत 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन में ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट है.ये भी पढ़ें: नौकरी छूटी या हुए रिटायर, PF के ब्याज पर चुकाना होगा टैक्स
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