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UP : इन शहरों में उद्योगों को 20 April से नहीं मिली छूट

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नोएडा/ कानपुर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार से भी लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इन जिलों में पहले ही की तरह व्यवस्था लागू रहेगी और अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी भी तरह के कार्यालय या उद्योग नहीं खोले जाएंगे। रविवार को कानपुर और नोएडा जिला प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी।

गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने रविवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 20 अप्रैल (सोमवार) को भी पहले की ही तरह जिले में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान उद्योगों को चलाने की छूट नहीं होगी। साथ ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई सरकारी कार्यालय भी नहीं खुलेगा। चिकित्सकीय व्यवस्था या फिर अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित गतिविधि के अलावा किसी भी तरह की गतिविधि को संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

डिलिवरी बॉयज की होगी रैंडम टेस्टिंग
जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक, जिले में डोर टू डोर डिलिवरी सर्विस देने वाले लोगों की रैंडम चिकित्सकीय जांच की जाएगी। साथ ही हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स समेत अन्य किसी भी तरह के निर्माण कार्य कराए जाने की भी अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का संचालन भी नहीं होगा। जिन नियमों के तहत लॉकडाउन चल रहा था, वह उसी प्रकार से प्रभावी ढंग से लागू रहेगा।

कानपुर में भी लॉकडाउन में ढील नहीं
निर्देश के अनुसार, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, जो कंटेन्मेंट जोन की परिधि से बाहर है, वहां निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कृषि इत्यादि से संबंधित कार्य किए जा सकेंगे। नोएडा के अलावा कानपुर जिला प्रशासन ने भी रविवार को स्पष्ट कर दिया कि सोमवार से जिले में किसी भी तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के खुलने की अनुमति नहीं होगी। इन जगहों पर मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी और पहले ही की तरह लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।

गाजियाबाद में भी नहीं खुलेंगे उद्योग
गाजियाबाद के एसएसपी ने भी 20 अप्रैल से उद्योगों के संचालन को लॉकडाउन से छूट न होने की जानकारी रविवार को दी। उन्होंने बताया कि जिले में 20 अप्रैल 2020 से कोई भी नई आर्थिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालयी/परिवहन/शैक्षणिक और अन्य गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक प्रारंभ नहीं की जाएंगी। जिन नियमों एवं कानूनों के तहत लॉकडाउन चल रहा है वह उसी प्रकार यथास्थिति सख्त एवं प्रभावी ढंग से लागू रहेगा।

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