Home State news बिहार में थाना प्रभारी को शादी समारोहों के पहले देनी होगी सूचना

बिहार में थाना प्रभारी को शादी समारोहों के पहले देनी होगी सूचना

85
0

[object Promise]

पटना। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार फिर से कठोर कदम उठा रही है। इस बीच, बिहार के भागलपुर में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य में अब विवाह समारोह या किसी अन्य समारोहों में जिसमें 50 से ज्यादा लोगों के सम्मिलित होना है, उससे पहले थाना को सूचना देनी होगी।

बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में स्थानीय प्रशासन को परिस्थितियों का आकलन कर आवश्यक अतिरिक्त तथा अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने की छूट दे दी है। मुख्य सचिव दीपक प्रसाद की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी जिला पदाधिकारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये अनलॉक-2 के आदेश के अतिरिक्त स्थिति की गंभीरता तथा स्थानीय आवश्यकता का आकलन कर वे अपने क्षेत्र में जरूरी प्रतिबंध लगा सकेंगे।

होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को संबंधित थाना प्रभारी द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोहों के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

सामाजिक एवं पारिवारिक समारोहों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देश का उल्लंघन करने वाले होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को बंद करा दिया जाएगा।

इधर, भागलपुर में शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस विस्फोट पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने नौ जुलाई की सुबह छह बजे से 13 जुलाई की सुबह छह बजे तक भागलपुर नगर निगम, सुलतानगंज नगर परिषद और कहलगांव व नवगछिया नगर पंचायत क्षेत्र में लकडाउन लागू कर दिया गया है।

इस दौरान सिर्फ आवश्यक गतिविधियों का ही संचालन होगा। उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,525 हो गई है तथा संक्रमितों के मरने वालों की संख्या 98 तक पुहंच गई है।

Text Example

Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह [email protected] पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।