रिपोर्ट:सैय्यद मकसुदुल हसन
अमेठी। पुलिस अधीक्षक डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण में अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर मे प्रभावी पैरवी करके मु0अ0सं0 357/11 धारा 302/201 भादवि में अभियुक्त मनीष कुमार शुक्ला पुत्र फूलचन्द्र शुक्ला नि0 वनभरिया थाना कमरौली जनपद अमेठी को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/ एफ0टी0सी0 प्रथम जनपद सुलतानपुर द्वारा दिनांक- 30.01.20 को आजीवन कारावास व 100,000 (एक लाख) रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 03 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः
वादी श्री प्रमोद कुमार शुक्ला पुत्र राधेमोहन शुक्ला नि0 बेडौरा थाना लोनीकटरा जनपद वाराबंकी द्वारा दिनांक 17.11.11 की तहरीर के आधार पर वादी की 22 वर्षीय पुत्री को अभियुक्त मनीष कुमार शुक्ला पुत्र फूलचन्द्र शुक्ला नि0 वनभरिया थाना कमरौली जनपद अमेठी द्वारा गला काटकर हत्या कर शव को छुपा दिया गया इस सूचना पर थाना कमरौली पर मु0अ0सं0 357/11 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत होकर जिसमें एस0ओ0श्री महेशचन्द्र द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिए आरोप पत्र संख्या ए-07 दिनांक 11.09.12 को माननीय न्यायालय प्रषित की गई ।
Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह [email protected] पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।