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आज राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी डाॅ0 अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार मे किया गया

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जनपद के सभी सरकारी  कार्यालयों को 26 जनवरी के पहले तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने के आदेश के क्रम में उक्त बैठक का आयोजन किया जाना गया। जिले सभी सरकारी कार्यलयो के अध्यक्षो को निर्देशित किया गया कि कार्यालय में तम्बाकू के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। कोटपा अधिनियम 2003 के अन्तर्गत पान की दुकानो  तथा हाकरो द्वारा नियमानुसार तम्बाकू की बिक्री सुनिश्चित कराने हेतु सचल छापमारी दल के बिना दिन निर्धारित किये औचक निरीक्षण/छापेमारी  के निर्देश जारी किये गये।
बैठक मे जिला विदालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी विदालयों में निर्धारित  बोर्ड लगवाना करें ताकि अधिनियम की धारा 6 (ख) का पालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही तम्बाकू की बिक्री पर विदालयो से 100 गज की दूरी से कम न होने के लिए सभी संम्बंधित को निर्देशित किया गया । इसके साथ ही नगरीय के साथ ग्रामीण क्षेत्रो, तहसीलो के अन्तर्गत भी उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में छापेमारी करने के निर्देश जारी किया गया।
बैठक संचालन करते हुए जिला क्षयरोग अधिकारी/  नोडल अधिकारी तम्बाकू l क्रायक्रम डा0 अजय मोहन ने तम्बाकू के दुष्प्रभाव तथा कोटपा अधिनियम की धारा 4,5,6क,6ख तथि7 का विस्तृत वर्णन किया गया। क्रायक्रम मे अपरजिलाधिकारी नगर विंध्यवासिनीराय, मुख्यचिक्तिसाधिकारी डा0 हरिओम श्रीवास्तव, मुख्य चिक्तिसा अधीक्षक (महिला )  प्रमुख चिक्तसा अधिकारी जिला अस्पताल पुरूष डा0 ए के राय, अधीक्षक महिला अस्पताल डा0 एसके शुक्ला, डा0 धनश्याम दर्शननगर , रेजीड्न्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या, अन्य विभागो के विभागाध्यक्ष ग्रामीण सेवा संस्थान के नरेन्द्र मिश्र, रागिनी सिंह, अन्नत प्रताप सिंह,रामानुज, रीजनल कोडीर्नेटर श्री दिलीप पाण्डेय आदि उपस्थित रहें।

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