Home स्वास्थ्य-जीवनशैली आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ: सच्चाई और भ्रांतियाँ

आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ: सच्चाई और भ्रांतियाँ

6
0
आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ: सच्चाई और भ्रांतियाँ
आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ: सच्चाई और भ्रांतियाँ

भारत में आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों (Emergency Contraceptive Pills – ECPs) जैसे आई-पिल या अनवांटेड-72 की बिक्री और वितरण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसे ओवर-द-काउंटर दवा से प्रिस्क्रिप्शन दवा में बदलने का कोई सुझाव नहीं है। हाल ही में इस प्रस्तावित बदलाव के दावों का CDSCO ने खंडन करते हुए कहा है कि इसके आदेश की गलत व्याख्या की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन CDSCO, भारत में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक निकाय है। यह दवाओं को मंजूरी देने, नैदानिक परीक्षण आयोजित करने, दवाओं के लिए मानक निर्धारित करने, आयातित दवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करने और राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।

आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों का महत्व और वर्तमान स्थिति

आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप मानी जाती हैं। असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटों के भीतर लेने पर ये गर्भावस्था को रोक सकती हैं। सरकार के राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-2021) से पता चला है कि 57% महिलाओं ने बिना डॉक्टर के पर्चे के आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ प्राप्त कीं। CDSCO ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में गर्भनिरोधक दवाएँ – सेंटक्रोमैन और एथिनाइलोएस्ट्राडिओल दवा नियमों के अनुसूची ‘H’ के अंतर्गत आती हैं, जिसका अर्थ है कि ये दवाएँ केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेची जा सकती हैं। इसके अलावा, निर्माताओं को लेबल पर सावधानी के तौर पर यह लिखना होगा कि “केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्चे पर खुदरा विक्रेता द्वारा बेचा जाए”।

विभिन्न प्रकार की गर्भनिरोधक गोलियाँ और उनके नियमन

हालांकि, इन दवाओं की कुछ शक्तियां [DL-Norgestrel – 0.30 mg + Ethinyloestradiol – 0.30 mg, Levonorgestrel – 0.15 mg + Ethinyloestradiol – 0.03 mg, Centchroman – 30 mg, Desogestrel – 0.15 mg + Ethinyloestradiol – 0.03 mg & Levonorgestrel – 0.10 + Ethinyloestradiol – 0.02 mg] दवा नियमों के अनुसूची ‘K’ में भी शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि इन विशिष्ट शक्तियों के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं है। CDSCO का कहना है कि अनुसूची K में परिभाषित शक्तियाँ बिना डॉक्टर के पर्चे के उपलब्ध रहेंगी, जैसा कि आज उपलब्ध हैं। और शेष सभी शक्तियों के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होगी, जैसा कि आज आवश्यक है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दवाओं को गैर-पर्चे वाली श्रेणी से पर्चे वाली श्रेणी में ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

CDSCO का स्पष्टीकरण और भ्रम दूर करना

CDSCO ने हाल ही में प्रसारित हुई गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए स्पष्ट किया है कि आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों के नियमन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने अपने आदेश की गलत व्याख्या के दावों का खंडन किया है, और जोर देकर कहा है कि वर्तमान नीति बरक़रार रहेगी। यह स्पष्टीकरण उन अफवाहों को दूर करने का प्रयास है जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैल रही थीं। CDSCO का कहना है कि वे अपने नियमों और विनियमों को समय-समय पर समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भी बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नियमों में पारदर्शिता और जन जागरूकता की आवश्यकता

सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि इस तरह की जानकारी जनता तक स्पष्ट और सटीक रूप से पहुंचे। अफवाहों और गलत सूचनाओं के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावी संचार रणनीति की आवश्यकता है। जनता को आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में सही जानकारी प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। पारदर्शिता और जन जागरूकता से ही गलतफ़हमियों को दूर किया जा सकता है और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सकता है।

आगे का मार्ग और सुझाव

यह स्पष्ट है कि CDSCO का मुख्‍य उद्देश्‍य है, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों की सुलभता को बनाए रखना। लेकिन, यह जरुरी है कि जनता को इस विषय पर अधिक जागरूकता और जानकारी प्रदान की जाए। सरकार और स्वास्थ्य संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुँच हो सके और उन्हें सही जानकारी मिल सके।

महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए एकीकृत दृष्टिकोण

महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उन्हें अधिकार देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच, यौन शिक्षा, और अवांछित गर्भावस्था को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता शामिल होनी चाहिए। एक समग्र रणनीति से महिलाओं को अपने प्रजनन स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। यह भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी महिलाओं को समान रूप से इन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति जो भी हो।

निष्कर्ष: मुख्य बातें

  • CDSCO ने आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों की बिक्री और वितरण में कोई बदलाव नहीं करने की पुष्टि की है।
  • कुछ शक्तियों वाली गोलियाँ बिना पर्चे के मिलेंगी, जबकि अन्य के लिए डॉक्टर का पर्चा ज़रूरी है।
  • अफवाहों और भ्रम को दूर करने के लिए CDSCO ने स्पष्टीकरण दिया है।
  • महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्वास्थ्य संगठनों को एकीकृत प्रयास करने चाहिए।
  • जन जागरूकता और सही जानकारी महत्वपूर्ण है, जिससे महिलाएँ सूचित निर्णय ले सकें।
Text Example

Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह jansandeshonline@gmail.com पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।