सामूहिक हत्याकांड में 90 वर्षीय शख्स को उम्रकैद

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42 साल पहले दलित समुदाय के 10 लोगों की हत्या में भूमिका निभाने के लिए फिरोजाबाद जिला अदालत ने 90 वर्षीय एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्मार्ना नहीं भरने पर सजा में 13 महीने और जुड़ जाएंगे। जिला सरकारी वकील फिरोजाबाद, राजीव उपाध्याय के अनुसार, हत्या दिसंबर 1981 में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के साधपुर नामक गांव में हुई थीं। घटना की सूचना ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी।

आरोप पत्र मैनपुरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया था, क्योंकि घटना के समय शिकोहाबाद मैनपुरी जिले का हिस्सा था अक्टूबर 1989 में फिरोजाबाद जिले के गठन के बाद, शिकोहाबाद फिरोजाबाद का हिस्सा बन गया। हालांकि मामले की सुनवाई मैनपुरी कोर्ट में चलती रही।

2021 में, मामला फिरोजाबाद जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन, तब तक मामले के 10 आरोपियों में से नौ की मौत हो चुकी थी। एकमात्र जीवित आरोपी गंगा दयाल को जिला न्यायाधीश हरवीर सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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