बग्गा को मिली SC से राहत अब 5 जुलाई तक नहीं हो सकती गिरफ्तारी

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डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित धमकी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से भाजपा के तजिंदर बग्गा को बड़ी राहत मिली है। 

अदालत ने कहा कि उन्हें 5 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पिछले हफ्ते पंजाब पुलिस द्वारा बग्गा की उसके पश्चिमी दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तारी ने एक बड़ा राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया था, जब दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने हस्तक्षेप किया था।  

दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। हाई ड्रामा के बीच उन्हें घंटों के भीतर रिहा कर दिया गया। भाजपा ने पंजाब में सत्तारूढ़ आप सरकार की खिंचाई की और इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” कहा। 

 हालांकि, आप ने पलटवार करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी बग्गा के अपने खिलाफ मामले की जांच में शामिल नहीं होने के बाद हुई है।

 मोहाली की एक स्थानीय अदालत द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश देने के बाद शनिवार को उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर मंगलवार आधी रात तक रोक लगा दी थी। 

भाजपा नेता के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में 1 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया था। बग्गा ने दिल्ली की एक अदालत में भी अपील की है, जिसमें दिल्ली पुलिस को “अपनी सुरक्षा बढ़ाने और अपने और अपने परिजनों के लिए भी सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की है।

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