Ayushman Bharat PM-JAY Scheme: स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी है कि आयुष्मान कार्डों को राज्य के लोगो और राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के नामों के साथ-साथ केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना के साथ मर्ज कर दिया जाएगा।
दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कार्डों की सह-ब्रांडिंग के लिए सहमति दे दी गई है, जिनका नाम बदलकर ‘आयुष्मान कार्ड’ से ही जाना जाएगा।
वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने योजना के तहत जारी किए गए ‘लाभार्थी कार्डों में अधिक अखंडता और एकरूपता’ लाने का फैसला भी लिया है और सामान्य नाम ‘आयुष्मान कार्ड’ के तहत फिर से नामित किया गया है।
मंत्रालय ने अपने एक बयान में यह भी कहा कि एक मानकीकृत सह-ब्रांडेड कार्ड डिजाइन विकसित किया गया है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) और राज्य-विशिष्ट लोगो दोनों को ‘समान स्थान आवंटित’ करने का काम करेगी। बता दें इसमें ABPM-JAY के साथ ही राज्य योजना का नाम भी होगा। यह कार्ड द्विभाषी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में होगा।
आयुष्मान भारत पीएम-जय 27 विशिष्टताओं में 1,949 उपचार प्रक्रियाओं के अनुरूप माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में पात्र लाभार्थी परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज देता है।
AB PM-JAY के तहत 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) से चुना गया है और 17 अगस्त तक इस योजना के तहत लगभग 18.81 करोड़ व्यक्तियों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से 14.12 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी भी किए गए हैं।
