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Home » Blog » IAS पूजा सिंघल की संपत्ति हुई जब्त इस पुराने केस से जुड़े है तार
राष्ट्रीय

IAS पूजा सिंघल की संपत्ति हुई जब्त इस पुराने केस से जुड़े है तार

admin
Last updated: April 17, 2026 12:27 pm
admin
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डेस्क। ईडी ने 2008-11 के दौरान राज्य के खूंटी जिले में 18 करोड़ रुपये से अधिक के मनरेगा फंड के कथित गबन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में झारखंड खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके परिवार सहित कई जगहों पर छापेमारी की है।

अधिकारियों ने बताया कि रांची के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिसर से कम से कम 17 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के अन्य स्थानों से करीब 1.8 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों में करीब 18 जगहों में तलाशी ली जा रही है।

आईएएस पूजा सिंघल के घर से बरामद हुई नकदी

सिंघल राज्य की राजधानी रांची में एक आईएएस अधिकारी और झारखंड सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग की सचिव हैं।

सिंघल 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और इससे पहले खूंटी जिले में उपायुक्त के रूप में तैनात थी। ईडी के अधिकारियों द्वारा एक अस्पताल सहित रांची के कुछ अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की, जिन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के कर्मियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी।

छापेमारी एक मनी-लॉन्ड्रिंग से संबंधित है जिसमें झारखंड सरकार में अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को 17 जून, 2020 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।  

संघीय एजेंसी ने सिन्हा के खिलाफ झारखंड सतर्कता ब्यूरो द्वारा दायर 16 प्राथमिकी और आरोप पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और जालसाजी और हेराफेरी के माध्यम से सरकारी धन के 18.06 करोड़ रुपये का गबन किया।

सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित आईपीसी की आपराधिक धाराओं के तहत एक अप्रैल से कनिष्ठ अभियंता के रूप में काम करते हुए सार्वजनिक धन को अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

एजेंसी ने पहले कहा था कि ईडी ने दिसंबर, 2018 में सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की और रांची की एक विशेष अदालत ने बाद में उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया, जिसका उन्होंने सम्मान नहीं किया।

अदालत ने तब सिन्हा के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया जिसके आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया और उन्हें पश्चिम बंगाल में उनके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। बाद में एजेंसी द्वारा उनकी पूछताछ के बाद अगस्त, 2020 में उनके खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।

 “आरोपी राम बिनोद प्रसाद सिन्हा नियमित रूप से अपने व्यक्तिगत खातों के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के खाते में सरकारी परियोजना धन हस्तांतरित करते थे और इस तरह एक लोक सेवक के रूप में काम करते हुए अपने आपराधिक कदाचार से नाजायज आय अर्जित करते थे।”  ईडी ने तब कहा था, “यह पाया गया कि चल और अचल संपत्ति आरोपी (सिन्हा) ने अपने नाम पर और साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर हासिल की है।” ईडी ने उनकी 4.28 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की थी।

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