कर्नाटक में 21 नहीं 18 की उम्र में युवा खुलेआम पी सकेंगे शराब

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देश- कर्नाटक सरकार शराब बिक्री और उसकी खरीदारी के परिपेक्ष्य में युवाओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के संदर्भ में एक प्रस्ताव लाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस परिपेक्ष्य में आबकारी विभाग ने 5 जनवरी को ‘कर्नाटक उत्पाद शुल्क (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) (संशोधन) नियम- 2023’ शीर्षक से एक मसौदा जारी किया है।
इस प्रस्ताव को पारित करने से 30 दिन पूर्व जनता से इजको लेकर राय मांगी गई है। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का दावा है कि सरकार युवाओं को लुभाने के लिए यह स्वांग रच रही है। शराब खरीद बिक्री से प्रभावित होने वाले युवा इससे आकर्षित होंगे। 
कर्नाटक सरकार का कहना है कि शराब सेवन की आम उम्र 18 वर्ष है और यह होनी चाहिए। क्योंकि नागरिक ऐसे छोरी छिपे शराब का सेवन करते हैं और उन्हें गिरफ्तारी का भय रहता है। यह उनकी अभिव्यक्ति के लिए है। 
बता दें अलग अलग राज्यों में शराब खरीद बिक्री के परिपेक्ष्य में अलग अलग उम्र सीमा है। हालाकि विपक्ष की बातों से यह लग रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यह विपक्ष की ओर से बड़ा मुद्दा बन सकता है।

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