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Home » Blog » सुप्रीम कोर्ट ने सेडिक्शन लॉ पर लगाया होल्ड
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने सेडिक्शन लॉ पर लगाया होल्ड

admin
Last updated: April 17, 2026 12:26 pm
admin
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डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर रोक (Hold) लगा दिया। और सरकार से कहा कि ब्रिटिश काल के कानून के तहत तब तक कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके प्रावधानों की पूरी तरह से जांच नहीं की जाती।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि संवैधानिक चुनौती के बीच कानून को लागू करना उचित नहीं होगा और धारा 124 A के तहत पकड़े गए लोग जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आदेश में कहा गया, “हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य धारा 124ए के तहत नई प्राथमिकी दर्ज करने से रोकेंगे…”

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब तक सरकार देशद्रोह कानून की समीक्षा नहीं करती, तब तक इस प्रावधान को स्थगित करना उचित होगा।  “यह उचित होगा कि आगे की पुन: परीक्षा (केंद्र द्वारा) समाप्त होने तक कानून के इस प्रावधान का उपयोग न करें। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य धारा 124 A के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करेंगे या इसके तहत कार्यवाही शुरू करेंगे। 

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