NIRBHAYA CASE : दोषी मकेश सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, निर्भया की मां ने जताई खुशी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्भया रेप और मर्डर ( Nirabhaya rape and murder ) के दोषी मुकेश की याचिका पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। अब निर्भया के दोषियाें को फांसी का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। आपको बताते जाए कि यह याचिका राष्ट्रपति को दी गई दया याचिका खारिज करने के खिलाफ लगाई गई थी।

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा है। गृह मंत्रालय ने सारे दस्तावेज भेजे थे। मुकेश की याचिका में कोई मेरिट नहीं है, जेल में प्रताड़ना दया के लिए कोई आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा कि अब कोर्ट भी जान गया है कि ये दोषी एक फरवरी काे लगने वाली फांसी से बचने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। ये दोषी एक-एक करके याचिका लगा रहे हैं क्योंकि उनकी फांसी लगने में देरी हो सके। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायापालिका पर पूरा भरोसा।

आपको बताते जाए कि कानूनी प्रक्रिया में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो, 1 फरवरी को सुबह 6 बजे चारों मुजरिम फांसी के फंदे पर लटका दिए जाएंगे। निर्भया के हत्यारों को फांसी देने के लिए उत्तर प्रदेश जेल महानिदेशालय ने पवन के नाम पर अंतिम मुहर लगाई और अब गुरुवार सुबह उसे तिहाड़ लाया जाएगा। यहां आकर वह फांसी का आखिरी ट्रायल भी करेगा।