Suresh Raina, सुजैन खान और गुरु रंधावा समेत 34 गिरफ्तार,  रैपर बादशाह फरार हुए

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मुंबई पुलिस ने अंधेरी के एक बड़े ड्रैगन फ्लाई क्लब में छापा मारा, जहां कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रेटिज (Bollywood Celebrities) को हिरासत में लिया गया। कहा जा रहा है कि कई कलाकार वहां मौजूद थे। इन सेलेब्स के खिलाफ कोरोना वायरस के नियमों को तोड़ने को लेकर केस दर्ज किया गया है। हालांकि, जब पुलिस ने छापा मारा तो कई सेलिब्रेटिज वहां से पीछे के दरवाजे से निकल गए।  छापे में पुलिस ने पाया कि क्लब में महाराष्ट्र सरकार के नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन चल रहा था। इसके बाद वहाँ से 34 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें से 19 लोग दिल्ली और पंजाब के थे। अन्य साउथ बॉम्बे के निवासी थे।

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर रखा है। लेकिन, पहले ही दिन इस नियम का उल्लंघन करते हुए पार्टी करने के आरोप में कई सेलिब्रिटी गिरफ्तार किए गए हैं।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने एक नाइट क्लब में छापेमारी के दौरान मशहूर गायक गुरु रंधावा, ऋतिक रौशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान, भारतीय क्रिकेटर सुरैश रैना समेत कई नामी हस्तियों को आज (दिसंबर 22, 2020) सुबह गिरफ्तार किया।

इन सभी के ख़िलाफ़ पुलिस ने कोविड-19 नियमों को तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर मुंबई पुलिस ने नाइट क्लब पर छापा मारकर सेलिब्रिटीज सहित 34 लोगों को गिरफ़्तार किया।

मिड डे में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई की सहार पुलिस ने रात के क़रीब 2.30 बजे एयरपोर्ट के नज़दीक स्थित ड्रैगन फ्लाई क्लब पर रेड मारी। छापे में पुलिस ने पाया कि क्लब में महाराष्ट्र सरकार के नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन चल रहा था। इसके बाद वहाँ से 34 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें से 19 लोग दिल्ली और पंजाब के थे। अन्य साउथ बॉम्बे के निवासी थे।

रिपोर्ट्स के अनुसार रैपर बादशाह भी इस पार्टी में मौजूद थे। लेकिन मौका मिलते ही वह भागने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि उन्हें कई नाइट क्लबों को लेकर शिकायत मिली थी कि वे कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग आदि कुछ पालन नहीं कर रहे। इसी जानकारी पर नाइट क्लब में छापा मारा गया था।

मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी पर जानकारी देते हुए बताया कि सुरेश रैना और अन्य 33 आरोपियों के खिलाफ धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आज्ञा का उल्लंघन), धारा 269, आईपीसी और NMDA के प्रावधानों के तहत धारा 34 में मामला दर्ज हुआ है, मगर फिलहाल इन्हें रिहा कर दिया गया है।

 

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