जुबैर को मिली सभी मामलों में अंतरिम जमानत , जाने मामला

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भारत: सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जुबैर को सभी मामलों में अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि उन्हें अंतहीन समय तक पुलिस हिरासत में रखना उचित नही है।

जानकारी के लिए बता दें दो दिन पहले मोहम्मद जुबैर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जुबैर को राहत देते हुए उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस भेजा था।
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर पर दायर 6 याचिकाओं को रद्द करने, अंतरिम जमानत देने और इस मामले में एसआईटी की टीम के गठन को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर आज यानी 20 जुलाई को सुनवाई होगी। वही आज की सुनवाई में कोर्ट ने जुबैर को सभी मामलों में जमानत देने की बात कही है। 
कोर्ट ने यह भी कहा था कि एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्यवाही नही की जाएगी। वही आज कोर्ट ने अंतरिम जमानत के मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। अगर हम मोहम्मद जुबैर की बात करे तो यह ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक है। इन्होंने प्रतीक सिंह के साथ मिलकर आल्ट न्यूज वेबसाइट स्थापित की। इस वेबसाइट के माध्यम से खबरों की विश्वसनीयता की जांच की जाती थी। जुबैर पर हिंदुओ की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज किया गया था।

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