img

देश: आधार कार्ड हमारी पहचान है यह भारत सरकार द्वारा हमें मुहैया करवाई गई एक वैलिड आईडी है। वहीं अब केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय (RGI) देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे दी है। बीते दिन जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब जन्म और मृत्यु के प्रमाण हेतु आधार का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन पंजीकरण हेतु आधार उपयोगी नहीं होगा। 

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के मुताबिक़ – नियुक्त रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग फॉर्म जन्म या मृत्यु में मांगे गए अन्य विवरणों के साथ एकत्र किए जा रहे आधार नंबर के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर हां या नहीं आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। मामला जन्म के मामले में बच्चे, माता-पिता और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से हो सकता है और जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए मामले में माता-पिता, पति या पत्नी और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से हो सकता है। 

राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे. साल 2020 में मंत्रालय ने नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार सुशासन, सार्वजनिक धन के फ्लो को रोकने और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं से अनुरोध करके आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है