Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस त्रिासदी को अगर कोई आज भी याद कर ले तो उसका दिल दहल जाए। हर ओर तबाही थी। मौत का मंजर था। वहीं आज भोपाल गैस त्रिासदी के पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा या नहीं इस परिपेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा।
बता दें 1984 में भोपाल गैस त्रिासदी हुई। पीड़ितों को मुआवजे के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7 हजार 844 करोड़ रुपए की मांग की। यह मुआवजे की मांग केंद्र सरकार द्वारा की गई थी।
वहीं आज आज जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ में इस याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें बीते दिनों इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके महेश्वर ने केंद्र के फैसले को सुरक्षित रखा था।
जानकारी के लिए बता दें केंद्र सरकार साल 1989 में समझौते के तहत अमेरिकी कंपनी से मिले 470 मिलियन अमरीकी डॉलर (715 करोड़ रुपए) के अलावा यूसीसी की उत्तराधिकारी फर्मों से मुआवजे के रूप में 7 हजार 844 करोड़ रुपए चाहता है।
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