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Modi Surname Case: कोर्ट में कौन सी दलीलें राहुल के लिए बनीं राहत

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Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है और अब यह विषय भी चर्चा में है कि राहुल गांधी की संसद में एंट्री कब होगा और क्या अब वह लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। कांग्रेस नेताओं के इन सवालों के बीच हम आपको कोर्ट की उन दलीलों के विषय में बताने जा रहे हैं जो राहुल गांधी के लिए राहत की खबर लेकर आई हैं। 

राहुल के वकील ने कोर्ट में कहा- पूर्णेश मोदी का सरनेम मोदी है ही नहीं वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं। राहुल गांधी ने सभा में एक वाक्य ही कहा की सारे अपराधी मोदी क्यों हैं। उनका अपराध इतना बड़ा नहीं की उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कई बार बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई न उनको किसी प्रकार की सजा दी गई। 

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा- हम यह नहीं कह सकते उन्होंने अपने भाषण में जो बोला वह उचित है। उसे उचित नहीं बताया जा सकता है। जब कोई नागरिक भाषण देता है तो उसे अपनी भाषा का चयन और शब्द को सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन उनका अपराध कोई बहुत बड़ा नहीं है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 

उन्होंने आगे कहा- निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा दी, ममला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हुआ लेकिन अदालत ने सजा के परिपेक्ष्य के सुप्रीम कोर्ट को कोई वैध कारण नहीं दिया। ऐसे में अंतिम फैसले तक दोष सिद्धि के फैसले पर रोक है। 

बता दें जरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। 

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