चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लॉ की छात्रा से रेप मामले में मिली जमानत

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इलाहाबाद। यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को आज जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का निर्णय किया है। हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को निर्णय सुरक्षित रखा था।
चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है।

इससे पहले पिछले महीने शाहजहांपुर में एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में कई महीनों से जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की मॉनीटरिंग कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वामी चिन्मयानंद की उस अर्जी को खारिज कर दिया था। इसमें उन्होंने खुद को मॉनीटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की गुहार लगाई थी।

स्वामी चिन्मयानंद की अर्जी को खारिज करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मॉनीटरिंग मामले में चल रही सुनवाई को पूरा मानते हुए अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था।

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