लाकडाउन के दौरान घबराए नहीं, जिला प्रशासन का सहयोग करें

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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति हेतु जिले की कार्य योजना तैयार।

जिला प्रशासन आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।

अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आज कैंप कार्यालय में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी के साथ बैठक कर लॉक डाउन के दौरान जनपद के निवासियों को आवश्यक सुविधाएं यथा दूध, सब्जी, राशन आदि अन्य मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई, जिससे लोगों में विभिन्न सामानों को निर्धारित मूल्य पर पहुंचाया जा सके, इससे सामानों के मूल्यों में बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। उन्होंने बताया कि लाकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक सामग्री जिला प्रशासन द्वारा उनके घर तक पहुंचाई जाएगी, इसके लिए उनको जनपद स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम नंबर- 05368-244577, 6394802956, 9936534636 तथा नोडल अधिकारी श्री महात्मा सिंह अतिरिक्त मजिस्ट्रेट 9628550450 व श्री पंकज सिंह जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 9811884125 तथा व्हाट्सएप नंबर- 9936534636 व ट्विटर के माध्यम से अवगत कराना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि बाहर से सब्जी इत्यादि जाफर गंज मंडी जायस मंडी व सुल्तानपुर मंडी आएगी उसके उपरांत जिला प्रशासन द्वारा गाड़ियों के माध्यम से उपरोक्त मंडियों से सब्जी लेकर क्षेत्र में वितरित कराई जाएगी इसी प्रकार किराना की दुकानों से छोटे-छोटे पैकेटों में सामान पैक कर उन्हीं की गाड़ियों के माध्यम से क्षेत्र में वितरित कराया जाएगा। इसके लिए खाद्य विभाग के कर्मचारी, राजस्व के कर्मचारी व ग्राम पंचायत अधिकारी आदि गाड़ियों के साथ रहेंगे। उन्होंने बताया कि सब्जियों / फलों आदि के लिए हम थोक विक्रेताओं के संपर्क में हैं कि उनका पूरा स्टॉक हमारी नजर में होगा। उनके परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रवाह होगा, 3 मंडी स्थलों पर वे अपना सामान डंप करेंगे। जिला स्तर की टीम में व्यापारियों / खाद्य आपूर्ति / विपणन / राजस्व / ग्राम पंचायत आदि के सदस्य होंगे। ऐसे वाहन और स्टाफ सदस्यों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है। पूरे जिले को 4 ऐसे क्षेत्रों में विभाजित किया जा रहा है। ये वाहन अपने-अपने क्षेत्र में चलेंगे। उनकी बिक्री की कीमत और स्टॉक हमारी टीम द्वारा निरंतर निगरानी की जाएगी। तहसील में नोडल उनके आंदोलन और बिक्री की निगरानी करेंगे। किराने का सामान / किराने की वस्तुओं के लिए सभी दुकानों को सूचीबद्ध किया जा रहा है उन्हें निर्देशित किया गया है है कि वे सभी वस्तुओं की छोटी मात्रा जैसे 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम इत्यादि की पैकेजिंग करें और उन्हें वाहन में रखें। हर वाहन अपने-अपने स्थान पर चला जाएगा। लेखपाल / ग्राम सचिव / खाद्य आपूर्ति / विपणन / व्यापारी के हमारी टीम भी उनके साथ चलेगी। ऐसे वाहन चालकों की संख्या सार्वजनिक रूप से परिचालित की जाएगी। जनता इन ड्राइवरों और टीम के सदस्यों को आवश्यक सामग्री की मांग करने के लिए बुला सकती है। कीमतों पर नजर रखी जाएगी और बिक्री रजिस्टर बनाए रखा जाएगा। ऐसी दुकानों के क्लस्टर के लिए डिस्ट्रक्ट स्तर के अधिकारियों को नियुक्त गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगे यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम और एपिडेमिक अधिनियम तथा इस संबंध में जारी शासन की अधिसूचना के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस कार्य में पुलिस एवं राजस्व के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर संबंधित उप जिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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