रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर।।उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, सुलतानपुर/अमेठी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिये स्वरोजगार स्थापित करने के लिये ‘‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना‘‘ संचालित की गयी है। योजना के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र के लिये अधिकतम 25 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र के लिये अधिकतम 10 लाख तक की परियोजना स्वीकृत किया जा सकता है। इन स्वीकृत परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। उन्होंनंे बताया कि इस योजना योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान एवं विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा-अनु0जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांगजनों को परियोजना लागत का 05 प्रतिशत अंशदान के रूप में जमा कराना होगा।
उन्होंने जनपद सुलतानपुर एवं अमेठी के अभ्यर्थियों से उद्यम स्थापना हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र शपथ-पत्र, उद्यम की परियोजना लागत एवं सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन-पत्र ‘‘कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र सुलतानपुर‘‘ में 10 जुलाई तक मांगे गये थे।
अपेक्षित आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण पुनः दोनों जनपदों हेतु आवेदन तिथि बढ़ाते हुए 31 जुलाई तक आवेदन-पत्र मांगा जा रहा है। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन-पत्र साथ संलग्न किये जाने वाला प्रारूप जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, सुलतानपुर से किसी भी कार्यदिवस में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
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