लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद को कम करने के लिए योगी सरकार ने बड़ी कवायद की है। सरकार ने 48 साल पुराने कानून की जगह उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश-2021 (Uttar Pradesh Tenancy Regulation Ordinance-2021) को पिछले दिनों पेश किया। इस अध्यादेश को अब प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Governor Anandiben Patel) ने मंजूरी दे दी है।राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही ये अध्यादेश यूपी में बतौर कानून लागू हो गया है।
इस अध्यादेश के माध्यम से यूपी सरकार ने कई बड़े सुधार किए गए हैं. इसमें मकान मालिक और किराएदारों के लिए कई बंदिशें भी लगाई गई हैं ।जिनमें मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने पर अंकुश के लिए सालाना वृद्धि दर का प्रतिशत तय किया है। मकान मालिक को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह निश्चित समय सीमा में किराया न मिले तो किरायेदार को हटा भी सकता है। वहीं, अब प्रदेश में किराए का मकान लेने के लिए अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश-2021 ने 48 वर्ष पुराने उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली विनियमन) अधिनियम-1972 की जगह लिया है। अध्यादेश के तहत लिखित करार (अनुबंध) के बिना अब भवन को किराए पर नहीं दिया जा सकेगा। करार के लिए भवन स्वामी और किरायेदार को अपने बारे में जानकारी देने के साथ ही भवन की स्थिति का भी विस्तृत ब्योरा तय प्रारूप पर देना होगा।इसमें दोनों की जिम्मेदारियों का भी उल्लेख होगा।
एग्रीमेंट के 2 महीने के भीतर मकान मालिक और किराएदार को इसकी जानकारी ट्रिब्युनल को देनी होगी. इसके लिए डिजिटल प्लेटफार्म की व्यवस्था की जा रही है. हालांकि, अगर एग्रीमेंट एक साल से कम का है तो सूचना देना अनिवार्य नहीं है।
60 दिन में होगा विवाद का फैसला
किरायेदारी के विवाद निपटाने के लिए रेंट अथॅारिटी एवं रेंट ट्रिब्युनल की गठन की व्यवस्था की गई है। एडीएम स्तर के जहां किराया प्राधिकारी होंगे, वहीं जिला न्यायाधीश खुद या अपर जिला न्यायाधीश किराया अधिकरण की अध्यक्षता करेंगे। अधिकतम 60 दिनों में मामले निस्तारित किए जाएंगे।
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