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विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए तय नियमों की डेडलाइन खत्म, क्या बंद हो जायेंगी सोशल मीडिया कंपनिया ?

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केंद्र सरकार ने कंपनियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा था कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में थ्री-टायर सेल्फ-रेगुलेट्री फ्रेम वर्क के तहत तीन अफसर (resident grievance officer, chief compliance officer और nodal contact person) तैनात करें, जिनकी हर मामले में जवाबदेही हो, साथ में किसी शिकायत का तुरंत निपटान किया जा सके।

इसके अलावा आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और उस सामग्री को हटाने जैसे नियम भी लागू करने को कहे गए थे। केंद्र सरकार द्वारा 25 फरवरी 2021 को देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए तीन महीने के अंदर ग्रीवांस आफिसर, कंप्लायंस आफिसर, नोडल आफिसर की तैनाती की जिम्मेदारी दी गई थी और इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना चाहिए था। केंद्र की तरफ से दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और उनका नाम व कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना चाहिए, 15 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करने की व्यवस्था, आपत्तिजनक पोस्ट की निगरानी जैसी सामान्य व्यवस्था जैसी चीजें नए नियमों में शामिल हैं।

नए नियमों के अनुसार, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार के निर्देश या कानूनी आदेश के बाद 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा। नए नियमों में कहा गया है कि सोशल मीडिया मध्यस्थ समेत सभी मध्यस्थों को यूजर्स या पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त करने या उन्हें सुलझाने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए। केवल घरेलू माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू (Koo) द्वारा नए आइटी नियम 2021 की अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। कू ने कहा कि उसने एक भारतीय निवासी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल अधिकारी और ग्रीवांस अधिकारी द्वारा समर्थित एक शिकायत निवारण तंत्र को भी लागू किया है।

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