लांड्री व ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोलने के लिए मिलेगा कर्ज

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अलीगढ़ , उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से गरीबी रेखा के नीचे के अनुसूचित जाति के धोबी समाज के व्यक्तियों को लांड्री एवं ड्राई क्लीनिग योजना के तहत लाभ दिया जाना है। इसमें उनको दुकान निर्माण के लिए ब्याजमुक्त ऋण और अनुदान की व्यवस्था दी गई है। इसके लिए निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन या विकास भवन में ऑफलाइन आवदेन किया जा सकता है। आवदेन की अंतिम तिथि 20 नवंबर है।

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उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से गरीबी रेखा के नीचे के अनुसूचित जाति के धोबी समाज के व्यक्तियों को लांड्री एवं ड्राई क्लीनिग योजना के तहत लाभ दिया जाना है। आवदेन की अंतिम तिथि 20 नवंबर है।

धोबी समाज के आवेदक को प्राथमिकता मिलेगी

जिला प्रबंधक संध्या रानी ने बताया कि जिले में 2 लाख 16 हजार की योजना में दो लोगों को लाभ दिया जाना है। वहीं, एक लाख की योजना में छह लोगों को लाभ मिलना है। अनसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति आवदेन कर सकता है,लेकिन धोबी समाज के आवेदक को प्राथमिकता मिलेगी।  20  नवम्बर इसकी अंतिम तिथि है। विकास भवन में इसके लिए आवदेन स्वीकार किए जाएंगे। आवदेक का पास तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके साथ आवेदक की सालाना आय शहरी क्षेत्र 56,460 व ग्रामीण क्षेत्र में 48,080 रूपये तक हो होनी चाहिए। आवदेन में इन दोनों प्रमाण पत्र के अलावा राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, मूल निवास, अनुभव के साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना भी आवश्यक है।

ऑनलाइन की भी सुविधा