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Income tax Department: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा बड़ी छूट

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Income tax Department: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स भरने में हुए गलतियों को सुधारने के लिए कंपनियों को बड़ा मौका दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियां 10-IC डिक्लेरेशन भरकर अपनी गलती सुधार सकती हैं। वित्तवर्ष 2021- 22 में लोअर टैक्स के लिए फॉर्म 10-IC को 31 जनवरी 2024 तक भर सकते हैं। कंपनियों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। 

क्यों हुई घोषणा:

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी जानकारी दी। डिपार्टमेंट के मुताबिक कंपनियों ने उनसे इस प्रकार की घोषणा करने का अनुरोध किया था। कंपनियों का निवेदन मान लिया गया है कंपनियां अब कुछ शर्तों के साथ 31 जनवरी 2024 तक फॉर्म 10-IC दाखिल कर सकते हैं। बता दें लोअर टैक्स स्लैब के लिए डिक्लेरेशन नहीं देने की वजह से 30 फीसदी+MAT टैक्स देने के लिए विभाग ने नोटिस भेजा था। 

सूचना के मुताबिक यदि कम्पनियाँ सही समय सीमा के भीतर फॉर्म 10-IC दाखिल करती हैं तो वे वित्त वर्ष 2020 से इस रियायती दर का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सीबीडीटी ने कहा कि देरी को माफ करने की एक शर्त यह है कि संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पर या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए। 

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