हेमंत साहू की रिपोर्ट
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि इस भीषण कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है। यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बन जाएगा। इसलिए हाईकोर्ट, यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं।
जस्टिस पी. सेम.कोशी की सिंगल बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं की अपील स्वीकार करते हुए यूनिवर्सिटी के आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर मामले में जवाब भी मांगा था। अब इसकी सुनवाई 7 जून को होगी इसलिए यह तय हो गया है कि MDS और BDS दोनों ही परीक्षाएं इसके बाद होगी। यह परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन यह भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
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