Pension Scheme For Unmarried: मनुष्य एक सामजिक प्राणी है उसका जीवन कई तरीके की सामजिक व्यवस्थाओं से बंधा है। समाज की इन्हीं रस्मों में से एक है विवाह की रस्म। एक उम्र के बाद लड़का हो या लड़की दोनों पर विवाह का दबाव समाज और परिवार वालों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन कई लोग समाज में ऐसे भी हैं जो विवाह से दूरी बना लेते हैं और अपना पूरा जीवन अकेले रहना पसंद करते हैं।
वही अब हरियाणा सरकार ने अविवाहित लोगों के लिए एक ऐसी घोषणा की है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। असल में हरियाणा सरकार ने अविवाहितों को पेंशन देने की घोषणा की है। पेंशन का लाभ उन पुरुषों को भी मिलेगा जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। सरकार द्वारा अविवाहित और विदुर पुरुष को 2,750 दिया जाएगा। अब अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और इन दोनों वर्गों में से आते हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
किन अविवाहितों को मिलेगा लाभ –
जो महिला और पुरुष अविवाहित हैं और उनकी उम्र 45 से 60 साल तक है वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
व्यक्ति की सालाना इनकम 1 लाख 80 हजार तक होनी चाहिए।
व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
व्यक्ति के पास हरियाणा की वैलिड आईडी होनी चाहिए।
सरकार द्वारा व्यक्ति को 2,750 रूपये की पेंशन दी जाएगी।
जानें किन विदुरों को मिलेगी पेंशन –
व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो चुका हो।
व्यक्ति हरियाणा का निवासी हो।
व्यक्ति की उम्र आयु 40 से 60 वर्ष हो।
व्यक्ति की सालाना इनकम 3 लाख रुपये हो।
जानें हरियाणा में कितने अविवाहित और कितने विदुर –
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक हरियाणा में अविवाहितों की संख्या में प्रति वर्ष इजाफा हो रहा है। वर्तमान में हरियाणा में अविवाहितों की संख्या राज्य में 65 हजार और विधुरों की संख्या 5,687 है। पेंशन की योजना पर प्रति वर्ष 240 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
बता दें हरियाणा में विदुर और अविवाहित की संख्या में इजाफा का कारण बेटियों का कम होना है। बीबीसी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हरियाणा में 1 हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या 877 है। हालाकि राज्य के मुताबिक लड़कियों की संख्या में इजाफ हुआ है और अब यह 923 हो गई है। हरियाणा में शादियां न होने का एक बड़ा कारण लोगों के पास बेहतर रोजगार न होना भी है। हरियाणा में बेरोजगारी 37.4 प्रतिशत है।
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