व्यापार– शेयर बाजार के नियमो का निर्धारण करने वाली संस्था सेबी ने आज कई प्रस्ताव लागू किए हैं और अब आईपीओ जारी करने के नियम पहले की अपेक्षा और अधिक सख्त हो गए हैं।
सेबी के ननए नियमो के मुताबिक कंपनियों को अब पेशकश दस्तावेज़ों की गोपनीय प्री-फाइलिंग की अनुमति भी मिल गई है।
वही अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) के विनिवेश की बात करे तो उनके लिए ओपन ऑफर पहले की अपेक्षा नरम कर दिये गए हैं।
इसके अलावा सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को हटाने की बात कही है। वही आप इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत म्युचुअल फंड की ख़रीद और बिक्री कर सकते हैं।
सेबी ने इस आधार पर यह नियम लागू किये हैं क्योंकि सेबी चाहती है निवेशकों को निवेश से पहले कम्पनी के बारे में अधिक जानकारी हो।
क्योंकि बीते दिनों पेटीएम और जोमैटो के आईपीओ जारी किए गए थे और स्पष्टता न होने के कारण इसके निवेशको को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।
वही अब जब सेबी ने नए नियम लागू कर दिये हैं तो आईपीओ जारी करने वाली कंपनियों को अब क़ीमतों के बारे में ज़्यादा विस्तार से सूचनाएं देनी होंगी.
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