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अजमेर में क्यों लागू हुई धारा 144, धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त

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डेस्क। राजस्थान के अजमेर शहर में आज धारा 144 को लागू कर दिया गया  है। बता दें कि शहर में अब अगले एक महीने तक किसी भी धार्मिक आयोजन में झंडों और बैनर का इस्तेमाल करने पर रोक लगा है। 

अजमेर जिला प्रशासन के इस फैसले ने देश की राजनीति का रुख अपनी ओर खींच लिया है।

अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश जारी करते हुए शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अगले एक महीने तक धारा 144 लगा दी है । 

इस आदेश में कहा गया कि जिले में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अब सरकारी स्थल , सार्वजनिक चौराहे  , बिजली व टेलीफोन के खम्बे व किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के बैनर अथवा झंडे नही लगाए जाएंगे। इसपर सम्पूर्ण रोक लगा दी गई है। साथ ही लिखा गया है कि अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उस शख्स के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी । 

पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री व अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस सरकार इस तरह के आदेश जारी करवा रही है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। 

बता दें कि अजमेर राजस्थान का तीसरा शहर है जहां धारा 144 लगाई है। इससे पहले कोटा और करौली में धारा 144 लागू है। पार्टी के नेता पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा गहलोत सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।

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