मुस्लिम लड़कियों की याचिका के विरोध में आया हाई कोर्ट का फैसला कहा, हिजाब इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं

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कर्नाटक| कर्नाटक के उड्डीपी से उठे हिजाब विवाद कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम लड़कियों की दायर याचिका के पक्ष में नहीं आया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब बैन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम पहनना मुस्लिम धर्म की अनिवार्य प्रथा नही है। वही याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म को पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं।

बता दें छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाया था। इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था।छात्राओं ने याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है। वही आज उनकी इस याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला लिया और कहा है कि हिजाब इस्लाम धर्म की आस्था का हिस्सा नहीं है।
जानकारी के लिए बता दें हाई कोर्ट के इस फैसले के चलते राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन , शिवामोगा, बेलगांव, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ जजों के घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है।

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