[Ruby_E_Template slug="time-header"]
Jansandeshonline Hindi Latest NewsJansandeshonline Hindi Latest News
Font ResizerAa
  • World
  • Travel
  • Opinion
  • Science
  • Technology
  • Fashion
Search
  • Home
    • Home 1
    • Home 2
    • Home 3
    • Home 4
    • Home 5
  • Categories
    • Technology
    • Opinion
    • Travel
    • Fashion
    • World
    • Science
    • Health
  • Bookmarks
  • More Foxiz
    • Sitemap
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Home » Blog » बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा
राष्ट्रीय

बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा

admin
Last updated: April 17, 2026 2:40 pm
admin
Share
SHARE

[object Promise]

नई दिल्ली। राजधानी में बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके साथ ही दो सौ से एक हजार रुपये तक जुर्माना भी लग सकता है। मुख्य सचिव विजय देव ने बृहस्पतिवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। यह आदेश कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए दिया गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस पालन न करने वालों पर सरकारी आज्ञा के उल्लंघन संबंधी धारा में कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी शख्स अथवा अधिकारी किसी भी बैठक तथा समुदाय में नहीं जाएगा। चाहे वह शख्स कोई भी हो, कहीं भी सेवा देता हो।

हालांकि लोग दुकान पर मिलने वाला या घर में बना मास्क पहन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।

देश के कई हिस्सों में मास्क पहनना तो अनिवार्य कर ही दिया है उसके बगैर घर से निकलने पर सजा का एलान भी कर दिया है। चंडीगढ़ में भी प्रशासन के आदेश के अनुसार अगर अब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर बिना मास्क पहने निकलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। प्रशासन ने इन आदेशों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने यह आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 22 के तहत जारी किए हैं। इसमें किसी भी अस्पताल, सड़क, ऑफिस, मार्केट आदि जाने पर थ्री प्लाई मास्क पहनना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अगर पैदल या गाड़ी के अंदर भी सफर कर रहा है तो उसको भी मास्क पहनना पड़ेगा।

इसके अलावा किसी भी ऑफिस या अन्य स्थानों पर काम करने वाले व्यक्ति को भी मास्क पहनना जरूरी है। कोई भी बैठक चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी मास्क के बिना नहीं हो सकती। यह मास्क किसी भी केमिस्ट शॉप या घर में बनाए भी हो सकते हैं। प्रशासन ने कहा है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आईपीसी की धारा 188 के अनुसार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है।

Share This Article
Email Copy Link Print
Previous Article Coronavirus: भारत में नेपाल के रास्ते ‘कोरोना’ फैलाने की साजिश रच रहा माओवादी नेता, ख़ुफ़िया इनपुट मिलने से सेना अलर्ट 
Next Article Coronavirus India Updates : महाराष्ट्र में 27 दिन में 100 गुना का इजाफा, 14 मरीज से अब बढ़कर 1600, जानें अन्य राज्यों का हाल !

Recent Posts

  • खुशियों के बीच पसरा मातम: सोनपुर के होटल में बर्थडे पार्टी मना रहे युवक की संदिग्ध मौत, मां का रो-रोकर बुरा हाल
  • पुनर्नवीनीकरण चिकित्सा उपकरण: आत्मनिर्भर भारत के लिए खतरा या अवसर?
  • बेलागवी दहशत: बच्चों का अपहरण और पुलिस का एनकाउंटर
  • ईरान-इस्राइल तनाव: क्या है अगला कदम?
  • आंध्र प्रदेश में स्व-सहायता समूहों का उल्लेखनीय सशक्तिकरण

Recent Comments

No comments to show.
[Ruby_E_Template slug="time-related"]
[Ruby_E_Template slug="time-footer"]
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?