Fire Crackers: दिवाली का पर्व आने वाला है। पूरा देश 12 नवम्बर को दिवाली का पर्व मनाएगा। वही वायु प्रदूषण ने सभी राज्यों में हाहाकार मचा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने के संदर्भ में निर्देश जारी किये हैं। कई राज्यों में पटाखे बैन किये गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़ देश में ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण रोकने के लिए राज्यों को सख्ती बरतने की जरुरत है। वही आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे की किस राज्य में पटाखे जलाए जाएंगे और किस राज्य में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा है।
जानें किन राज्यों में पटाखे प्रतिबंधित:
दिल्ली:
दिल्ली भीषण वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है। दिल्ली में अभी लोगों को स्वांस लेना मुश्किल है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने कहा है दिल्ली में पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। दिल्ली-एनसीआर के पुलिस अधिकारियों को पटाखों के लिए लाइसेंस जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजाब :
पंजाब सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर केवल ‘ग्रीन’ क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए कई नियम हैं। पंजाब में रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। वही दिवाली पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक फोड़ने की अनुमति है।
बिहार :
बिहार में मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन हरित पटाखों के लिए छूट दी गई है। लोग हरित पटाखे जला सकते हैं। हरित पटाखों का उपयोग केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक किया जा सकता है।
महाराष्ट्र:
दिवाली पर पटाखे केवल शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक वह पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी।
कर्नाटक:
कर्नाटक में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंध केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच लागू होगा।
यूपी:
यूपी समेत अन्य सभी राज्यों में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के उपयोग के निर्देश जारी किये हैं। पॉल्यूशन फैलाने वाले पटाखे पूरे देश में प्रतिबंधित हैं।
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