देश– हाई कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र से वर्मा की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से 8 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।
जानकारी के लिए बता दें आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को उनके रिटायरमेंट के एक माह पूर्व बर्खास्त कर दिया गया था। उनपर विभागीय जांच के दौरान kai आरोप लगें थे। वह जब इनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने 19 सितंबर को बर्खास्तगी के आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी।
जजों की पीठ ने वर्मा को अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी थी. साथ ही पीठ ने कहा था कि हाईकोर्ट ही इस पर विचार करेगा कि आदेश पर स्थगन जारी होगा या नहीं. यदि बर्खास्तगी प्रभावी हो जाती है, तो वर्मा को सरकार की ओर से मिलने वाली कई तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी. इनमें पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जैसी चीजें शामिल हैं, जिसका लाभ वर्मा को नहीं मिलेगा।
जानकारी के लिए बता दें पुलिस अधिकारी वर्मा ने 2010-2011 के बीच इशरत जहां केस की तप्तीश की थी. इशरत और तीन अन्य 15 जून 2004 को एक कथित मुठभेड़ में मारे गए थे. मृतकों पर आतंकी गतिविधियों में लिफ्त होने का आरोप लगा था. साथ ही इन पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी था.
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