Allahabad High Court: सोशल मीडिया आज के समय में सभी के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। युवा हों या बुजुर्ग सभी के दिन की शुरुआत सोशल मीडिया के साथ होती है। कई बार लोग सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेट लाइक कर देते हैं।
वही अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े एक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- सोशल मीडिया पर यदि कोई अश्लील पोस्ट को लाइक करता है तो यह अपराध नहीं है। लेकिन ऐसे पोस्ट को सोशल मीडिया पर साझा करना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा करता है तो सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 के अनुसार यह ‘ट्रांसमिशन’ की श्रेणी में आता है और दंड के अधीन होगा।
बता दें न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आगरा के मोहम्मद इमरान काजी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया, जिस पर गैरकानूनी सभा से संबंधित पोस्ट को लाइक करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत केस चल रहा था।
उन्होंने कहा हमें आवेदक के फेसबुक पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं मिला है। आवेदक के फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में कोई आपत्तिजनक पोस्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए आवेदक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
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