केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि अब से निजी लाइट मोटर वाहन ड्रइविंग लाइसेंस धारक भी कमर्शियल वाहन चला सकेंगें।
लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों को चलाने के लिए अभी भी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता को बनाएं रखा हैं।
आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर चुका हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक जिन वाहनों का वजन 7,500 किलो या इससे कम है तो उन्हें चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
दरअसल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि गाड़ी का बीमा गाड़ी की श्रेणी से संबंधित होता हैं इसका लाइसेंस से कोई संबंध नहीं हैं। जिसके बाद ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने यह अहम फैसला सुनाया हैं।
परिवहन मंत्रालय के इस फैसले से कमर्शियल लाइसेंस बनाने के नाम पर दलाल बड़े स्तर पर अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। अब मंत्रालय के इस फैसले के बाद बतौर ड्राइवर काम करने वालो को बड़ी राहत मिलने वाली हैं।
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