Home राष्ट्रीय सरकारी ऑफिस नीलाम करने का कोर्ट ने दिया आदेश, जनिये क्या है पूरा मामला

सरकारी ऑफिस नीलाम करने का कोर्ट ने दिया आदेश, जनिये क्या है पूरा मामला

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भरतपुर जिले में कोर्ट की तरफ से जारी किया गया कुर्की का नोटिस PWD ऑफिस की बिल्डिंग पर लगा दिया गया है। नोटिस में बताया गया है की अगर कर्मचारी की बकाया राशि अदा नहीं की गई तो 7 सितंबर 2021 को PWD कार्यालय की नीलामी के लिए बोली लगाई जाएगी। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मृतक कर्मचारी की राशि उसके परिजनों को न देने पर कोर्ट ने ऑफिस की बिल्डिंग को कुर्क कर आगामी 7 सितंबर 2021 को नीलाम करने के आदेश दिया है।  PWD ऑफिस की बिल्डिंग पर कोर्ट का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 

वीरेंद्र कुमार लोक निर्माण विभाग में नौकरी करते थे. वर्ष 2017 में वीरेन्द्र की मौत हो गई थी। वीरेंद्र कुमार की मौत के बाद उनकी पत्नी मिथलेश और बेटे हेमेंद्र को उनके फंड का पैसा नहीं मिला। वीरेंद्र के आश्रित को नौकरी भी नहीं मिली। इस पर वीरेंद्र की पत्नी मिथलेश ने कोर्ट में PWD के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 

कोर्ट ने आदेश दिया था वीरेन्द्र की बकाया रकम पर 6 प्रतिशत की ब्याज के साथ उनके परिजनों को दी जाए। PWD ने कोर्ट के आदेशों को अनसुना कर दिया। इस पर वीरेंद्र की पत्नी मिथलेश ने 24 अगस्त 2020 को कोर्ट में दोबारा प्रार्थना पेश किया। कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए 18 फरवरी 2021 को PWD की बिल्डिंग कुर्क करने के आदेश निकाले, लेकिन कोरोना काल के चलते कोर्ट के आदेशों का फिर से पालन नहीं हो सका। 

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