Home उत्तर प्रदेश अब नहीं चलेगा सीएम योगी पर केस , जानिए क्या था मामला

अब नहीं चलेगा सीएम योगी पर केस , जानिए क्या था मामला

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गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 13 नेताओं के खिलाफ वर्ष 1995 में पीपीगंज थाने में दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शासन से पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को शीघ्र कार्यवाही पूरी करने को कहा है।
वर्ष 1995 में गोरक्षपीठ के तत्कालीन उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के साथ पीपीगंज क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन करने गए थे। तब पीपीगंज में धारा 144 लागू थी। योगी के साथ वर्तमान केंद्रीय राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ल, विधायक शीतल पांडेय, राकेश सिंह पहलवान, विश्वकर्मा द्विवेदी, कुंवर नरेंद्र सिंह, उपेंद्र दत्त शुक्ल, समीर सिंह, विभ्राट चंद कौशिक, शंभुशरण सिंह, भानुप्रताप सिंह, ज्ञान प्रताप शाही, रमापति राम त्रिपाठी समेत 13 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
राजनीतिक मुदकमा वापस लिए जाने की राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार के अनु सचिव अरुण कुमार राय ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस मामले में औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। शासन से पत्र आने के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले सक्रियता बढ़ा दी है। डीएम ने एडीएम सिटी को अग्रिम कार्यवाही शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है।

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