रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर।।प्रभारी अधिकारी व्यय अनुवीक्षण/वरिष्ठ कोषाधिकारी वरूण खरे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के मानक 50000 रूपये से अधिक की नगद धनराशि बिना साक्ष्य ले जाना प्रतिबन्धित है। जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 187-इसौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उड़नदस्ता टीम प्रभारी सुशील कुमार ने कल गुरूवार सायं काल को लगभग 07ः10 बजे थाना धम्मौर के पास चेकिंग के दौरान सलमान पुत्र इरशाद निवासी म0न0-163/211 मोलबीगंज, थाना अमीनाबाद, जनपद लखनऊ, के इनोवा गाड़ी संख्या यू0पी0 53 ए ए/6017 से रूपये 1,10,000/- अवैध धनराशि पकड़ी, जिसका साक्ष्य चेकिंग के दौरान उड़नदस्ता टीम को सलमान द्वारा न दिये जाने पर धनराशि जब्त कर कोषागार में जमा करा दिया गया।
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