Home उत्तर प्रदेश जनपद के सभी सम्मानित नागरिकगणों से जिलाधिकारी की अपील।

जनपद के सभी सम्मानित नागरिकगणों से जिलाधिकारी की अपील।

1
0

[object Promise]

सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से झूठी, अपुष्टि व भ्रामक खबर या अफवाह फैलाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं आई0पी0सी0 की अन्य सुसंगत धाराओं में होगी कार्यवाही-डीएम।

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

सुलतानपुर। कोरोना वायरस(कोविड-19) महामारी के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु वर्तमान में जनपद सुलतानपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में लाॅक डाउन प्रभावी है, साथ ही जनपद सुलतानपुर के ग्राम ढेमा एवं मोहल्ला खैराबाद के एक कि0मी0 परिक्षेत्र को कन्टेनमेण्ट जोन घोषित किया गया है। आपदा की इस आकस्मिक स्थिति का हम सभी जनपदवासियों को मिलकर मुकबला करना है और कोरोना वायरस से जनपद सुलतानपुर को मुक्त करना है।जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने जनपद के सभी सम्मानित नारिकगणों से यह अपील की है कि कोविड-19 की महामारी से जंग में सहयोग प्रदान करें एवं सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से किसी भी प्रकार की झूठी, अपुष्टि व भ्रामक खबर या अफवाह न प्रसारित करें, जिससे कि आम जनमानस के मन में भय व भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था व कोरोना के खिलाफ जारी अभियान में प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से झूठी, अपुष्टि व भ्रामक खबर या अफवाह फैलायी जाती है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं आई0पी0सी0 की अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Text Example

Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह [email protected] पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।