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निर्धारित दर पर ही यूरिया की बिक्री की जाये, कृषक बन्धु ड्रिप सिंचाई योजना का लाभ उठायें-जिलाधिकारी

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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

सुलतानपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किसान दिवस के अवसर पर किसानों द्वारा प्रिन्ट दर से अधिक दर पर दुकानदारों द्वारा दी जा रही यूरिया की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वह सुनिश्चित करें कि कोई भी खाद दुकानदार यूरिया का प्रिन्ट दर 266.50 रूपये (45 किलो ग्राम) प्रति बैग से अधिक न लें। इसके साथ ही उन्होंने दुकानों पर खाद दर सूची पट्टिका लगाये जाने के भी निर्देश दिये।

सुलतानपुर 18 सितम्बर/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने जनपद के कृषक भाईयों से कहा है कि वह शासन द्वारा संचालित ड्रिप सिंचाई योजना का लाभ उठाकर कम पानी में पर्याप्त फसल का उत्पादन करें।
ड्रिप सिंचाई योजना की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई ‘‘पर ड्राप मोर क्राप- माईक्रो इरीगेशन योजना में आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन ‘‘पहले आओ पहले पाओ‘‘ के आधार पर अनुदान का भुगतान किया जाता है। अनुदान का लाभ पाने के लिये कृषक को आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन upagriculture.com पर करना होगा तथा खतौनी, बैंक पासबुक के प्रथम पेज की फोटो काॅपी, आधार कार्ड की फोटो काॅपी एवं 02 फोटो जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा कर स्वीकृत प्राप्त कर आॅनलाइन पोर्टल में रजिस्टर्ड किसी कम्पनी से ड्रिप की स्थापना करानी होगी। सत्यापन के उपरान्त अनुदान कृषक के खाते में भेज दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत लघु सीमान्त कृषक को 90 प्रतिशत अनुदान तथा सामान्य कृषक को 80 प्रतिशत अनुदान देय है। शेष धनराशि कृषक को स्वयं तथा 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 कृषक का,े सयंत्र स्थापित करने वाली कम्पनी के द्वारा वहन की जायेगी। उन्होंने फल, शाक भाजी तथा मसाला की खेती हेतु कृषकों से ड्रिप सिंचाई योजना का लाभ उठाकर जल, श्रम, समय की बचत करने हेतु प्रेरित किया।

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