रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी वरूण खरे ने जनपद कोषागार सुलतानपुर से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशन/पारिवारिक पेंशनरों को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उनकी पेंशन तथा अन्य स्रोतों से आय के आधार पर अपना आयकर विवरण, स्वप्रमाणित निवेा/बचत/छूट सम्बन्धी प्रमाण/रसीदों सहित अनिवार्य रूप से 20 फरवरी, 2020 तक कोषागार में लाकर जमा कर दें। अन्यथा की स्थिति में माह फरवरी, 2020 की प्राप्त पेंशन के आधार पर आयकर देयता का समायोजन कर लिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर जो वर्ष में प्राप्त मेंशन के आधार पर आयकर की परिधि में आते हैं, उनकी सूची कोषागार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है, जो किसी भी कार्य में देखी जा सकती है। माह फरवरी, 2020 की पेंशन का भुगतान किये जाने के उपरान्त इस वित्तीय वर्ष के लिये पेंशन से आयकर कटौती किया जाना सम्भव नहीं होगा।
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