रामपुर । लोक निर्माण विभाग की बनाई हुई सड़क पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट खड़ा करने को लेकर काफी समय से विवाद था। इस पर अदालत ने 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी गेट को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही, खान को लोक निर्माण विभाग को नुकसान की भरपाई करने के लिए 3.27 करोड़ रुपये देने होंगे।
रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली सड़क को लेकर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को अदालत ने जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया है। असल, सींगन खेड़ और लालपुर बांध के बीच बनाई गई सड़क पर यूनिवर्सिटी के गेट का निर्माण कर दिया गया। इससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत होने लगी।
लोग निर्माण विभाग ने इसके खिलाफ नोटिस जारी किया तो यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि विभाग ने एसडीएम के कोर्ट में केस दायर किया है। यूनिवर्सिटी की ओर से केस किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया गया था कि खान के खिलाफ 3.27 करोड़ रुपये चुकाने का नोटिस जारी किया जा चुका है। एसडीएम कोर्ट ने गुरुवार को दिए फैसले में यह रकम चुकाने का निर्देश दे दिया है।
साथ ही कहा गया है कि जब तक यूनिवर्सिटी का कब्जा हट नहीं जाता उन्हें 9,10,000 प्रति माह की दर से 15 दिन के अंदर लोक निर्माण विभाग को देने होंगे। 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी का गेट नहीं हटाया गया तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।बता दें कि खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कथित तौर पर जमीन हड़पने का मामला मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठा था।
एसपी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। रामपुर जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट का दावा है कि विश्वविद्यालय की आधी से अधिक जमीन फर्जीवाड़े, कब्जे और मिलीभगत से हासिल की गई है।
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