देश– निजता के अधिकार को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है। तो उसका निजता का अधिकार खत्म नही होता है। उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी जानकारी या चैट सार्वजनिक नही की जा सकती है।
आरटीआई अधिनियम के तहत किसी भी मृत व्यक्ति की तस्वीरों , उसकी प्राइवेट चैट का खुलासा नही किया जा सकता है। कोर्ट ने यह बात मृतक व्यक्ति के प्राइवेट स्पेस का बचाव करते हुए कही है।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वह रशिका जैन द्वारा उसकी मौत से पहले उसके दोस्त के साथ साझा किए गए व्हाट्सऐप संदेशों और तस्वीरों को आरटीआई एक्ट के तहत ‘प्राइवेट इन्फॉर्मेशन’ के रूप में मानें।
जानकरी के लिये बता दें बीते साल राशिका की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। इनकी शादी 2020 में हुई थी और इनकी मौत काफी रहस्यमयी थी। राशिका के माता पिता और ससुराल वालों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया था।
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