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शौचालय निर्माण में अनिमितता पाए जाने पर दो ग्राम प्रधानों के अधिकार प्रतिबंधित करने का डीएम ने दिया आदेश

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ग्राम पंचायत संग्रामपुर के प्रधान को ₹9603 वसूली का नोटिस

अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार के आदेश के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि श्रीमती देवमती ग्राम प्रधान गरथोलिया विकासखंड शाहगढ़ व कृष्ण मोहन तिवारी ग्राम प्रधान बदलापुर विकासखंड संग्रामपुर को जांचोपरांत शौचालय निर्माण एवं अंत्येष्टि स्थल विकास कार्यों में अनिमितता पाए जाने पर दोनों ग्राम प्रधानों के अधिकार प्रतिबंधित कर तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है और अंतिम जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रीमती वंदना सिंह ग्राम प्रधान संग्रामपुर को ₹9603 वसूली करने का नोटिस जारी किया गया है। ग्राम प्रधान संग्रामपुर विकासखंड संग्रामपुर की जांच प्राविधिक परीक्षक अयोध्या मंडल अयोध्या द्वारा की गई, जिसमें रूपए 28809 की वसूली किए जाने की संस्तुति की गई। ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइट के कार्य की जांच हेतु परियोजना अधिकारी नेडा अमेठी को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

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