लखनऊ। कोरोनावायरस (Coronavirus) आपदा को देखते हुए लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश (DM Abhishek Prakash) ने एक आदेश जारी किया है । इसके मुताबिक, मकान मालिक किरायेदार को किराए के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने मकान मालिकों से कहा है कि वे लॉकडाउन के दौरान एक महीने का किराया न मांगें । अगर किसी मकान मालिक द्वारा किसी भी किराएदार से किराया लेते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम लखनऊ ने नए कंपनी और कमर्शियल ऑफिसों के भी मालिकों से किराया माफ करने का आदेश दिया। इससे पहले नोएडा के डीएम ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था।
डीएम लखनऊ ने अपने आदेश में कहा है कि अब मकान मालिक एक माह बाद ही किराया ले सकेंगे। अगर कोई मकान मालिक किराए के लिए बाध्य करता है तो पीड़ित 0522-2622267 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं । दरअसल, यह आदेश लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में हो रहे पलायन को देखते हुए लिया गया है।
किराए के लिए बाध्य करने से हो रहा पलायन
डीएम लखनऊ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की राजधानी होने की वजह से लखनऊ में बड़ी संख्या में श्रमिक, छात्र और अन्य लोग किराए के मकान में रह रहे हैं । कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर यह आवश्यक है कि लोग अपने घरों में रहें और उन्हें आवासीय सुरक्षा प्रदान की जाए।
लेकिन, प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जनपद के भवन स्वामियों द्वारा ऐसे लोगों से किराए की मांग की जा रही है, जिसके कारण लोग पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं। लिहाजा, किसी भी किराएदर से एक महीने तक किसी भी दशा में किराया नहीं लिया जाएगा। किराया आदेश की तिथि से एक माह के बाद ही लिया जाएगा।
डीएम ने कहा है कि अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसकी शिकायत के लिए एक फोननंबर भी जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
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