Omar Abdullah Divorce: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला की शादी को लेकर लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी है।
1994 में हुई थी शादी
उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला ने सितंबर 1994 में विवाह किया था। हालांकि, दोनों कई वर्षों से अलग रह रहे थे।
फैमिली कोर्ट ने याचिका की थी खारिज
उमर अब्दुल्ला ने तलाक की याचिका दायर की थी, जिसे 30 अगस्त 2016 को पारिवारिक अदालत ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला यह साबित नहीं कर सके कि वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुका है या पत्नी द्वारा उनके साथ क्रूरता या परित्याग किया गया है।
हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद उमर अब्दुल्ला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जहां से उन्हें अंततः राहत मिली और तलाक को मंजूरी दे दी गई।











