Stock Limit for Tur and Urad Dal: केंद्र सरकार ने दालों के भंडारण को लेकर बड़ी घोषणा की है। केंद्र की मोदी सरकार ने उड़द और अरहर की दाल पर लगी भंडारण सीमा में परिवर्तन किया है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक थोक व्यापारी उड़द और अरहर की दालों का 200 टन तक स्टॉक रख सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसे त्वरित प्रभाव से लागू करने की बात कही है। इसके साथ ही खुदरा व्यापारियों को 5 टन स्टॉक रखने की अनुमति होगी।
कब तक प्रभावी रहेगा नया आदेश:
उड़द और अरहर की दालों के भंडारण के संदर्भ में केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया है। यह 31 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले जब उड़द और अरहर की दालों की कीमतों में इजाफा हुआ था तो केंद्र सरकार ने भंडारण की सीमा में कटौती की थी। लेकिन एक बार पुनः केंद्र सरकार ने अब व्यापारियों को अधिक दाल के भंडारण की अनुमति प्रदान कर दी है।
जानें क्या था पुराना आदेश:
केंद्र की मोदी सरकार ने थोक विक्रेताओं और बिग चेन रिटेलर्स के लिए डिपो पर दालों की स्टॉक रखने की सीमा को 200 टन से घटाकर 50 टन कर दिया गया था। वही अब एक बार पुनः इसे बढ़ाकर 200 टन कर दिया गया है।
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